झारखंड: भाजपा विधायक पर दस लाख रंगदारी मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज

धनबाद के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के साथ 20 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है. एक निर्माणाधीन फैक्ट्री के मालिक का आरोप है कि भाजपा विधायक ने उनसे दस लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी जो न देने पर उन्होंने अपने दो दर्जन गुंडों को भेजकर फैक्ट्री की दीवार गिरवा दी.

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धनबाद के बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो. (फोटो साभार: ट्विटर/@dhullu_mahto)

धनबाद के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के साथ 20 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है. एक निर्माणाधीन फैक्ट्री के मालिक का आरोप है कि भाजपा विधायक ने उनसे दस लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी जो न देने पर उन्होंने अपने दो दर्जन गुंडों को भेजकर फैक्ट्री की दीवार गिरवा दी.

धनबाद के बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो. (फोटो साभार: ट्विटर/@dhullu_mahto)

धनबाद: झारखंड में धनबाद के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ एक निर्माणाधीन फैक्ट्री के मालिक से कथित तौर पर रंगदारी के दस लाख रुपये न मिलने पर फैक्ट्री की दीवार गिरवा देने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है. पुलिस ने इसकी जानकारी दी.

निर्माणाधीन फैक्ट्री के मालिक बरुण कुमार सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने उनसे दस लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी जो न देने पर उन्होंने अपने दो दर्जन गुंडों को भेजकर निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार गिरवा दी.

सिंह ने अनी शिकायत में कहा है कि महतो के 15 से 20 गुंडों ने मंगलवार को जेसीबी मशीन लाकर उनकी दीवार गिरा दी और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए.

बोकारो के चंद्रपुर के रहने वाले सिंह ने बताया कि उनसे ढुल्लू ने रंगदारी मांगी थी जो उन्होंने नहीं दी और इसके लिए फैक्ट्री की दीवार गिरा दी गई.

राजगंज पुलिस थाने के निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि उन्होंने शिकायत पर मौके का निरीक्षण किया और दीवार गिरी पाई जिसके बाद ढुल्लू और बीस अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, उन्होंने बताया कि महेशपुर गांव में हुई इस घटना को लेकर पुलिस ने स्थानीय विधायक महतो के साथ 20 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 147 और 148 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो शस्त्र अधिनियम और दंगा से संबंधित धाराएं हैं. इसके अलावा 379 (चोरी), 385 (जबरन वसूली), 427 (शरारत) और 420 बी (धोखाधड़ी) से संबंधित मामला दर्ज किया गया है.

दूसरी तरफ ढुल्लू महतो ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर इसे अपने खिलाफ साजिश बताया है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)