हरियाणा: बलात्कार व हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को एक महीने की पैरोल मिली

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 2017 में बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से रोहतक ज़िले की सुनरिया जेल में क़ैद है. रोहतक जेल के पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार से उसे एक महीने की पैरोल मिली है. इससे पहले फरवरी में भी डेरा प्रमुख को तीन सप्ताह की छुट्टी दी गई थी.

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गुरमीत राम रहीम. (फोटो साभार: फेसबुक/डेरा सच्चा सौदा)

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 2017 में बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से रोहतक ज़िले की सुनरिया जेल में क़ैद है. रोहतक जेल के पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार से उसे एक महीने की पैरोल मिली है. इससे पहले फरवरी में भी डेरा प्रमुख को तीन सप्ताह की छुट्टी दी गई थी.

गुरमीत राम रहीम. (फोटो साभार: फेसबुक/डेरा सच्चा सौदा)

चंडीगढ़: जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक महीने की पैरोल मिल गई है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

गुरमीत राम रहीम सिंह 2017 में बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से हरियाणा के रोहतक की जेल में बंद है.

रोहतक जेल के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘उसे एक महीने की पैरोल मिली है और वह शुक्रवार को जेल से बाहर आएगा.’

सूत्रों ने बताया कि डेरा प्रमुख उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा में स्थित डेरा सच्चा सौदा के आश्रम जा सकता है.

इससे पहले फरवरी में डेरा प्रमुख को तीन सप्ताह की छुट्टी दी गई थी. इस दौरान उन्हें परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से मिलने नहीं दिया गया. उनकी 21 दिन की रिहाई के दौरान उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दिया गया था.

हरियाणा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से रोहतक रेंज के आयुक्त को भेजे एक संदेश में कहा गया था, ‘यदि कैदी को पैरोल पर रिहा किया जाता है, तो मौजूदा नियमों के अनुसार जेड-प्लस सुरक्षा या समतुल्य सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, क्योंकि कैदी को भारत और विदेशों में कट्टरपंथी सिख चरमपंथियों से उच्चस्तरीय खतरा है.’

इससे पहले भी डेरा प्रमुख को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए आपातकालीन पैरोल दिया गया था. वह स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भी कुछ मौकों पर जेल से बाहर आया था.

उसे पंचकूला में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था. वह रोहतक के सुनारिया जेल में बंद है.

जनवरी 2019 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

16 साल पुराने इस मामले में अदालत ने गुरमीत राम रहीम के साथ ही तीन अन्य दोषियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)