शोध छात्रा से बलात्कार की कोशिश के आरोप में जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर गिरफ़्तार

पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय की एक शोध छात्रा से बलात्कार का प्रयास करने के आरोपों से घिरे प्रोफेसर के खि़लाफ़ 25 जून को मामला दर्ज किया गया था. गिरफ़्तारी के बाद अदालत ने उन्हें छह अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

/
फोटो साभार: फेसबुक/Jadavpur University Research Scholars' Association)

पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय की एक शोध छात्रा से बलात्कार का प्रयास करने के आरोपों से घिरे प्रोफेसर के खि़लाफ़ 25 जून को मामला दर्ज किया गया था. गिरफ़्तारी के बाद अदालत ने उन्हें छह अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

(फोटो साभार: फेसबुक/Jadavpur University Research Scholars’ Association)

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय की एक शोध छात्रा से बलात्कार का प्रयास करने के आरोपों से घिरे एक प्रोफेसर ने कोलकाता की एक अदालत में समर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि आरोपी प्रोफेसर को शुक्रवार (29 जुलाई) को शहर की एक अदालत में पेश किया गया था, जिसने उन्हें छह अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया.

अधिकारी के मुताबिक, शोध छात्रा की ओर से जादवपुर थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के प्रोफेसर के खिलाफ 25 जून को मामला दर्ज किया गया था.

उन्होंने बताया कि शिकायकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने जून में विश्वविद्यालय परिसर स्थित अपने क्वार्टर में उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था.

अधिकारी के अनुसार, मामला सामने आने के बाद प्रोफेसर को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था.

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी प्रोफेसर हेरकन नीदान टोप्पो और पीड़ित छात्रा का बयान दर्ज गया था. पुलिस ने भी परिसर का दौरा कर कर्मचारियों से बात भी की थी.

सूत्रों ने कहा कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट को भी अदालत के सामने रिकॉर्ड में रखा गया है.

पुलिस ने कहा कि कथित तौर पर आरोपी और पीड़िता के बीच एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और यह अंतत: मामले में सबसे महत्वपूर्ण सबूत बन सकती है.

टोप्पो के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ), 354 और 511 के तहत मामला दर्ज किया गया है. बलात्कार की धाराओं में कम से कम 10 साल की सजा होती है और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है.

पुलिस ने कहा कि टोप्पो कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत के लिए गए थे, जिसे पिछले सप्ताह के शुरुआत में खारिज कर दिया गया था.

पीड़ित छात्रा ने कहा कि यह न्याय की दिशा में पहला कदम है, क्योंकि आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनका कहना है कि उसकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि उन्हें उनके अपराध की सजा नहीं मिल जाती. उन्होंने यह भी कहा, ‘जादवपुर विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति भी मामले की सुनवाई कर रही है.’

विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर चिरंजीब भट्टाचार्य ने कहा कि कानून को अपना काम करना चाहिए.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)