उत्तर प्रदेश महिला से बलात्कार और प्रताड़ना के आरोप में भाजपा विधायक और पुत्र के ख़िलाफ़ केस

उत्तर प्रदेश के आगरा शहर का मामला. एक महिला ने भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा के ख़िलाफ़ प्रताड़ित करने और उनके बेटे पर बलात्कार का मामला दर्ज किया है. वहीं राज्य के बदायूं शहर में महिला को बंधक बनाने के आरोप में भाजपा नेता मनोज मसीह और उनके परिवार के ख़िलाफ एफ़आईआर दर्ज की गई है.

भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा. (फोटो साभार: ट्विटर/@thepaarliamen)

उत्तर प्रदेश के आगरा शहर का मामला. एक महिला ने भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा के ख़िलाफ़ प्रताड़ित करने और उनके बेटे पर बलात्कार का मामला दर्ज किया है. वहीं राज्य के बदायूं शहर में महिला को बंधक बनाने के आरोप में भाजपा नेता मनोज मसीह और उनके परिवार के ख़िलाफ एफ़आईआर दर्ज की गई है.

भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा. (फोटो साभार: ट्विटर/@thepaarliamen)

आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के खिलाफ प्रताड़ित करने और उनके पुत्र के खिलाफ पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बुधवार को बताया कि 36 वर्षीय महिला की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

आगरा के ताजगंज थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, फतेहाबाद से भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा के बेटे लक्ष्मीकांत वर्मा ने 2003 में महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार किया था, जब उसकी उम्र महज 17 साल थी.

एफआईआर के अनुसार, महिला विधायक की बेटी की मित्र थीं और अक्सर उनके घर जाया करती थीं.

उसमें कहा गया है, 16 नवंबर, 2003 को लक्ष्मीकांत वर्मा ने उसे नशीला द्रव्य मिलाकर पेय पदार्थ पिलाया और जब वह बेहोश हो गयी तो उसने उसके साथ बलात्कार किया.

एफआईआर के अनुसार, महिला ने दावा किया कि वर्मा ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया और इस बारे में किसी को भी बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.

एफआईआर के मुताबिक, घटना के कुछ वक्त बाद लक्ष्मीकांत वर्मा ने मंदिर में उससे शादी कर ली और आगरा में एक साइबर कैफे में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दिला दी. कैफे वर्मा और उनके मित्र का था.

एफआईआर के अनुसार, दोनों को पहली संतान बेटी हुई और वर्मा दूसरी संतान के तौर पर बेटा चाहते थे, इसलिए उन्होंने महिला का गर्भपात कराया और अंतत: उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया.

एफआईआर के अनुसार, लक्ष्मीकांत वर्मा ने महिला को तलाक लेने के लिए मजबूर किया और 2006 में राजस्थान की एक महिला से विवाह कर लिया.

एफआईआर के अनुसार, महिला ने कहा है कि उनका तथा उनके दो बच्चों का जीवन बर्बाद करने के लिए भाजपा विधायक और उनके परिवार के सदस्य जिम्मेदार हैं.

ताजगंज थाने के प्रभारी भूपेंद्र बालियान ने कहा, ‘लक्ष्मीकांत वर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 376 (बलात्कार), 313 (गर्भपात कराना), 323 और 328 (चोट पहुंचाना), 504 (जान-बूझकर अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी) और 494 (द्विविवाह) में मामला दर्ज किया गया है.’

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला का गुरुवार को बयान दर्ज किया गया है. महिला ने भाजपा विधायक छोटे लाल वर्मा के बेटे लक्ष्मीकांत वर्मा पर बलात्कार के साथ ही गर्भपात का आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि बेटे की चाह में दोनों आरोपियों ने चार बार उसका गर्भपात कराया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई.

महिला को बंधक बनाने के आरोप में भाजपा नेता व उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर

इस घटना के अलावा उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में भाजपा नेता मनोज मसीह, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ एक महिला को अवैध रूप से बंधक बनाने का मामला दर्ज किया गया है.

हालांकि, मसीह ने आरोप का खंडन किया है. उक्त महिला फिलहाल पुलिस की देखरेख में है.

पुलिस के अनुसार, बदायूं में एक महिला डॉक्टर ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि भाजपा नेता मनोज मसीह, उनकी पत्नी अमिता मसीह और बेटे ऋषभ मसीह कुछ अज्ञात लोगों के साथ 17 सितंबर को उनके घर में घुस आए और बंदूक की जोर पर उनकी बेटी को उठा कर ले गए.

मनोज मसीह उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य हैं.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

वहीं मनोज मसीह ने दावा किया है कि एक महिला खुद उसके घर आई और इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी.

बदायूं के पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया, ‘मनोज मसीह ने 17 सितंबर को पुलिस को अपने घर बुलाया और महिला को हमें सौंप दिया. महिला ने अपने परिवार में लौटने से इनकार कर दिया, इसलिए उसे जिला अस्पताल में महिलाओं और बच्चों के लिए बने केंद्र में रखा गया है.’

एसपी ने कहा, ‘महिला को बयान दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.’

भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने दावा किया कि वर्तमान भाजपा सरकार में किसी अवैधानिक कृत्य को किसी स्तर पर कोई संरक्षण नहीं मिल सकता. उन्होंने कहा कि इस मामले में भी पुलिस तथ्यों के आधार के कार्रवाई करेगी.