अदालत ने एकता कपूर को फटकारा, कहा- आप देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं

फिल्म निर्माता एवं निर्देशक एकता कपूर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘अल्ट बालाजी’ पर प्रसारित वेब सीरीज़ ‘ट्रिपल एक्स’ सीजन-2 में सैनिकों का कथित रूप से अपमान करने और उनके परिवारों की भावनाओं को आहत करने के लिए उनके ख़िलाफ़ जारी गिरफ़्तारी वॉरंट को चुनौती दी है.

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एकता कपूर. (फोटो: पीटीआई)

फिल्म निर्माता एवं निर्देशक एकता कपूर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘अल्ट बालाजी’ पर प्रसारित वेब सीरीज़ ‘ट्रिपल एक्स’ सीजन-2 में सैनिकों का कथित रूप से अपमान करने और उनके परिवारों की भावनाओं को आहत करने के लिए उनके ख़िलाफ़ जारी गिरफ़्तारी वॉरंट को चुनौती दी है.

एकता कपूर. (फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म निर्माता एवं निर्देशक एकता कपूर की वेब सीरीज ‘ट्रिपल एक्स’ (XXX) सीजन-2 में आपत्तिजनक सामग्री को लेकर फटकार लगाते हुए कहा कि वह इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं.

शीर्ष अदालत कपूर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘अल्ट बालाजी’ पर प्रसारित वेब सीरीज में सैनिकों का कथित रूप से अपमान करने और उनके परिवारों की भावनाओं को आहत करने के लिए उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी गई.

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा, ‘कुछ तो किया जाना चाहिए. आप इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं. ओटीटी (ओवर द टॉप) कंटेंट सभी के लिए उपलब्ध है. आप लोगों को किस तरह का विकल्प दे रहे हैं? आप युवाओं के दिमाग को प्रदूषित कर रही हैं.’

कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि मामला जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने पहले भी इसी तरह के मामले में कपूर को संरक्षण दिया था.

रोहतगी ने कहा कि सीरीज की सामग्री सदस्यता आधारित (Subscription) है और इस देश में पसंद की स्वतंत्रता है. इस पर अदालत ने पूछा कि लोगों को किस तरह का विकल्प दिया जा रहा है.

पीठ ने कहा, ‘हर बार जब आप इस अदालत में आते हैं. हम इसकी सराहना नहीं करते. हम इस तरह की याचिका दायर करने के लिए आप पर जुर्माना लगाएंगे. मिस्टर रोहतगी कृपया इसे अपने मुवक्किल को बताएं. सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे वकील की सेवा ले सकते हैं. यह अदालत उनके लिए नहीं है, जिनके पास आवाज है.’

पीठ ने कहा, ‘यह अदालत उनके लिए काम करती है, जिनके पास आवाज नहीं है. जिन लोगों के पास हर तरह की सुविधाएं हैं, अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है तो आम आदमी की स्थिति के बारे में सोचें. हमने आदेश देखा है और हमारी आपत्तियां हैं.’

शीर्ष अदालत ने मामले को लंबित रखा और सुझाव दिया कि हाईकोर्ट में सुनवाई की स्थिति के बारे में जानने के लिए एक स्थानीय वकील की सेवा ली जा सकती है.

मालूम हो कि बीते 28 सितंबर को बिहार के बेगूसराय की एक अदालत ने पूर्व सैनिक शंभू कुमार की शिकायत पर फिल्म निर्माता एवं निर्देशक एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

कुमार ने 2020 की अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि वेब सीरीज ‘ट्रिपल एक्स’ सीजन-2 में एक सैनिक की पत्नी से जुड़े कई आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए हैं.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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