पांच नवंबर, 2013 को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की युवा शाखा के तत्कालीन क्षेत्रीय सचिव पर हमले के लिए आए आरएसएस कार्यकर्ताओं ने उनके पिता की हत्या कर दी थी. दोषी ठहराए गए आरएसएस के 11 कार्यकर्ताओं को अदालत 14 नवंबर को सज़ा सुनाएगी.
तिरुवनंतपुरम: केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के अनवूर में एक व्यक्ति की हत्या में केरल राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी संघ के एक राज्य स्तरीय नेता सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 11 कार्यकर्ताओं को दोषी पाया गया है.
नेय्याट्टिनकरा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कविता गंगाधरन ने साल 2013 में नारायणन नायर की हत्या के मामले में सभी 11 लोगों को दोषी ठहराया. इस मामले में सजा 14 नवंबर को सुनाई जाएगी.
मामले के अनुसार, नायर के बेटे शिवप्रसाद पर हमला करने पहुंचे आरएसएस कार्यकर्ताओं ने उनकी (नायर की) पांच नवंबर, 2013 को हत्या कर दी थी. शिवप्रसाद उस समय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की युवा शाखा ‘स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (एसएफआई) के तत्कालीन क्षेत्रीय सचिव थे.
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, शिव प्रसाद की हत्या करने के इरादे से 5 नवंबर 2013 को हथियारबंद लोगों का एक गिरोह नारायणन नायर के घर में घुस गया था. हालांकि बेटे को बचाने के लिए नारायणन नायर ने उन्हें रोक दिया. तब उन लोगों ने उनकी पत्नी और दो बेटों के सामने ही नारायणन की हत्या कर दी.
घटना में शिव प्रसाद और उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हमला क्षेत्र में पिछली राजनीतिक झड़प का प्रतिशोध था.
नारायणन नायर तिरुवनंतपुरम निगम के कर्मचारी और सीपीएम के शाखा सचिव थे. वह नगर निगम कर्मचारी संघ के राज्य समिति के सदस्य भी थे.
अदालत द्वारा दोषी पाए गए लोगों में केरल सड़क परिवहन निगम कर्मचारी संघ के राज्य सचिव वेल्लमकोली राजेश (47 वर्ष), आरएसएस प्रचारक अनिल (32 वर्ष), प्रेम कुमार (36 वर्ष), प्रसाद कुमार (35 वर्ष), गिरीश कुमार (41 वर्ष), अरुण कुमार (36 वर्ष), बैजू (42 वर्ष), साजिकुमार (43 वर्ष), अजयन (33 वर्ष), बीनू (43 वर्ष) और गिरीश (48 वर्ष) शामिल हैं.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)