उत्तर प्रदेश: एटा ज़िले के दो गांवों में दो दिन में 17 गायों की कथित तौर पर हत्या, केस दर्ज

एटा पुलिस के अनुसार, दो मई को जिले के पावस गांव में 7 और तीन मई को लखमीपुर गांव में 10 गायों के शव मिले थे. गायें पास में स्थित एक सरकारी गोशाला की थीं. दोनों घटनाओं के संबंध में दो एफ़आईआर दर्ज किए गए हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

एटा पुलिस के अनुसार, दो मई को जिले के पावस गांव में 7 और तीन मई को लखमीपुर गांव में 10 गायों के शव मिले थे. गायें पास में स्थित एक सरकारी गोशाला की थीं. दोनों घटनाओं के संबंध में दो एफ़आईआर दर्ज किए गए हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के एटा जिले के दो पड़ोसी गांवों में पिछले दो दिनों में 17 गायों की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने कहा कि उन्हें इसके पीछे 15-20 लोगों के समूह पर संदेह है.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, पुलिस ने कहा कि गायें पास में स्थित एक सरकारी गोशाला की थीं. पुलिस के मुताबिक, मंगलवार (2 मई) की सुबह पावस गांव में सात और बुधवार (3 मई) सुबह लखमीपुर गांव में 10 गायों के शव मिले हैं.

पुलिस ने यह भी कहा कि तीन लोगों डेयरी कर्मचारी हृदेश (50 वर्ष), उनके बेटे शिवम चौहान (19 वर्ष) और गौरव सोलंकी (24 वर्ष) को बुधवार सुबह गाय के कथित हत्यारों द्वारा पीटा गया, जब वे उस रास्ते से गुजर रहे थे, जिस स्थान पर गायों की हत्या हुई थी.

अखबार के अनुसार, तीन लोगों में से एक को मामूली चोटें आईं, दो का अस्पतालों में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

सर्किल ऑफिसर (एटा सिटी) विक्रान द्विवेदी ने कहा कि तीन चश्मदीदों के मुताबिक, गोकशी के पीछे 15 से 20 लोगों का एक समूह था.

द्विवेदी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ‘घटनाएं पावस ग्राम पंचायत के तहत हुईं, जिसमें दो गांव हैं – पवास और लखमीपुर. वहां सरकार द्वारा संचालित गोशाला है. इन गायों को गोशाला से लाया गया था. पहले दिन (मंगलवार सुबह) पावस में 7 और बुधवार सुबह लखमीपुर में 10 गायों के शव मिले.’

एसएचओ (कोतवाली देहात) सुनील कुमार के मुताबिक, तीनों प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा पिटाई किए जाने के बाद शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गए थे.

उन्होंने कहा, ‘हमें संदेह है कि संबंधित समूह गाय की तस्करी में शामिल है. इस क्षेत्र में मुख्य रूप से हिंदू आबादी है.’

पुलिस ने कहा कि कोतवाली (देहात) में आईपीसी की धारा 395 (डकैती), 397 (लूटपाट या डकैती, हत्या या गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश) और यूपी गोहत्या रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत दो मामले दर्ज किए गए हैं.

इस बीच, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने एटा जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और गोहत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.