आईआरसीटीसी घोटाला: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अंतरिम ज़मानत मिली

आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने बतौर रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों का ठेका सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक निजी कंपनी को दिया था.

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Ranchi: Former Bihar CM Lalu Prasad Yadav being taken to the Special CBI Court from Birsa Munda Jail, in Ranchi on Wednesday. Lalu Prasad Yadav has been found guilty in the third fodder scam case related to fradulent withdrawal from Chaibasa Treasury case. PTI Photo (PTI1_24_2018_000138B)
Ranchi: Former Bihar CM Lalu Prasad Yadav being taken to the Special CBI Court from Birsa Munda Jail, in Ranchi on Wednesday. Lalu Prasad Yadav has been found guilty in the third fodder scam case related to fradulent withdrawal from Chaibasa Treasury case. PTI Photo (PTI1_24_2018_000138B)

आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने बतौर रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों का ठेका सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक निजी कंपनी को दिया था.

Ranchi: Former Bihar CM Lalu Prasad Yadav being taken to the Special CBI Court from Birsa Munda Jail, in Ranchi on Wednesday. Lalu Prasad Yadav has been found guilty in the third fodder scam case related to fradulent withdrawal from Chaibasa Treasury case. PTI Photo (PTI1_24_2018_000138B)
लालू प्रसाद यादव. (फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आईआरसीटीसी घोटाले में दायर दो मुक़दमों में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद को बृहस्पतिवार को 19 जनवरी तक के लिए अंतरिम ज़मानत दी.

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने रांची जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये अदालत में पेश हुए प्रसाद को अंतरिम राहत दी. चारा घोटाला मामले में जेल में बंद लालू स्वास्थ्य कारणों से अदालत आने में सक्षम नहीं थे, इसलिए वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये पेश हुए.

अदालत ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया कि वह दोनों मामलों में प्रसाद की ज़मानत याचिका पर अपना जवाब दें.

इसके बाद अदालत ने 19 जनवरी तक सुनवाई स्थगित कर दी है.

यह मामला आईसीआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का ठेका निजी फर्म को सौंपने में हुई अनियमितताओं से जुड़ा है.

इससे पहले इसी मामले में अदालत ने लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को ज़मानत दे दी थी.

मालूम हो कि आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेम चंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता भी आरोपी हैं.

आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने बतौर रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों का ठेका सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक निजी कंपनी को दिया था. इसके बदले में लालू यादव के परिवार को पटना के एक पॉश इलाके में एक बड़ी ज़मीन बहुत ही कम दामों में दे दी गई थी.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)