छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद के ख़िलाफ़ 50 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने रायपुर स्थित डीकेएस अस्पताल के अधीक्षक पद पर रहते हुए डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी की. सरकारी धनराशि से ऐसी मशीनें खरीदीं, जिनका इलाज से कोई लेना-देना नहीं था.

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह (फोटो: डॉ रमन सिंह के फेसबुक वाल से)

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने रायपुर स्थित डीकेएस अस्पताल के अधीक्षक पद पर रहते हुए डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी की. सरकारी धनराशि से ऐसी मशीनें खरीदीं, जिनका इलाज से कोई लेना-देना नहीं था.

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह. (फोटो साभार: फेसबुक)
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह. (फोटो साभार: फेसबुक)

रायपुरः छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद के ख़िलाफ़ 50 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता के सिलसिले में शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने बताया कि रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने डीकेएस अस्पताल के अधीक्षक पद पर रहते हुए 50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की.

रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि डीकेएस अस्पताल के अधीक्षक कमल किशोर सहारे की शिकायत के आधार पर गुप्ता के ख़िलाफ़ ठगी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है.

शिकायत में सहारे ने आरोप लगाया है कि अपने कार्यकाल में गुप्ता ने 50 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता की.

रायपुर के एसएसपी ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग में 50 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के संंबंध में रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता के ख़िलाफ़ एफआईआर के बारे में कहा, ‘स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच समिति का गठन किया गया है. उन्होंने राज्य सरकार के समक्ष रिपोर्ट जमा की, जिसे बाद में हमें सौंपा गया. एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है.’

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र चरण पटेल ने शनिवार को बताया कि सहारे ने अपनी शिकायत में ज़िक्र किया है कि दिसंबर 2015 से अक्टूबर 2018 के दौरान अस्पताल के अधीक्षक पद पर रहते हुए गुप्ता ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की.

उन्होंने आरोप लगाया कि गुप्ता ने अपने ओहदे का दुरुपयोग किया और डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को नियुक्त करने में नियमों की अनदेखी की. उन्होंने सरकारी धनराशि का दुरुपयोग कर ऐसी मशीनें खरीदीं, जिनका मरीज़ों के इलाज से कोई लेना-देना नहीं.

पटेल ने कहा कि गुप्ता पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाज़ी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाज़ी) और 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच जारी है.

मालूम हो कि छत्तीसगढ़ में 2003 से 2018 तक भाजपा की सरकार रही और इस दौरान रमन सिंह सूबे के मुख्यमंत्री थे. 2018 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद रमन सिंह के दामाद गुप्ता का डीकेएस अस्पताल से तबादला कर दिया गया था.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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