बलात्कार मामले में आसाराम के बेटे नारायण साई को उम्रक़ैद की सज़ा

सूरत की दो बहनों ने साल 2013 में नारायण साई के ख़िलाफ़ केस दर्ज कराया था. नारायण साई का पिता स्वयंभू संत आसाराम बलात्कार के एक अन्य मामले में राजस्थान के जोधपुर में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहा है.

Surat: Police escort Asaram's son Narayan Sai for treatment to a hospital in Surat on Saturday. PTI Photo (PTI4_28_2018_000076B)
नारायण साई. (फोटो: पीटीआई)

सूरत की दो बहनों ने साल 2013 में नारायण साई के ख़िलाफ़ केस दर्ज कराया था. नारायण साई का पिता स्वयंभू संत आसाराम बलात्कार के एक अन्य मामले में राजस्थान के जोधपुर में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहा है.

Surat: Police escort Asaram's son Narayan Sai for treatment to a hospital in Surat on Saturday. PTI Photo (PTI4_28_2018_000076B)
नारायण साई. (फोटो: पीटीआई)

सूरत: गुजरात की एक अदालत ने मंगलवार को जेल में बंद स्वयंभू संत आसाराम के बेटे नारायण साई को बलात्कार के एक मामले में उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है. इससे पहले बीते 26 अप्रैल को सूरत की सत्र अदालत ने इस मामले में नारायण साई को दोषी क़रार दिया था.

नारायण साई को सूरत की एक महिला का बलात्कार करने के आरोप में साल 2013 में गिरफ़्तार किया गया था. यह महिला साल 2002 से 2005 तक उसके पिता और बलात्कार के एक अन्य मामले के दोषी आसाराम की शिष्य थीं. यह मामला साल 2013 में ही दर्ज हुआ था, जब महिला और उनकी बहन ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी.

महिला ने आरोप लगाया था कि जब वह सूरत में आसाराम के आश्रम में रह रही थीं तब नारायण साई ने उनका कई बार यौन शोषण किया था. पुलिस ने पीड़ित बहनों के बयान और सबूतों के आधार पर केस दर्ज किया था.

केस दर्ज होने के बाद साई नारायण भूमिगत हो गया था और दो महीने बाद दिसंबर, 2013 को हरियाणा-दिल्ली सीमा से उसे सिख वेश में पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

बता दें कि पिछले साल अप्रैल महीने में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के एक मामले में जोधपुर की विशेष एससी-एसटी अदालत आसाराम को दोषी क़रार दे चुकी है. आसाराम जोधपुर में आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा है.

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली पीड़िता घटना के समय मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित आसाराम के आश्रम में पढ़ाई कर रही थी.

बता दें कि नारायण साई की पत्नी जानकी ने भी अपने पति और ससुर आसाराम पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे. साथ ही पति पर अवैध संबंधों का आरोप लगाया था. उन्होंने इंदौर के खजराना पुलिस थाने में 19 सितंबर, 2015 को शिकायत दर्ज कराई थी.

अपनी शिकायत में कहा था कि नारायण हरपलानी (नारायण साई का असली नाम) से उसकी शादी 22 मई, 1997 को हुई थी. शादी के बाद भी उसके पति के कई अवैध संबंध थे. इससे उसे मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी.

एनडीटीवी की खबर के मुताबिक नारायण ने मामला दबाने के लिए थाना प्रमुख को 13 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी. घूसखोर पुलिस अधिकारी से 5 करोड़ रुपये नकद और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.

नारायण साई की पत्नी ने आरोप लगाया कि उसका पति धर्म के नाम पर ढोंग किया. एक साधिका के साथ अवैध संबंध बनाए. जब वह गर्भवती हुई तो बगैर तलाक लिए और बताए राजस्थान में उससे दूसरी शादी कर ली. उस महिला से नारायण की एक संतान है.