गंगा में एक बूंद प्रदूषण भी चिंता का विषय है: एनजीटी

एनजीटी ने कहा, ‘गंगा की स्वच्छता को धन उगाही और व्यावसायिक व औद्योगिक धंधे के भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता है. कोई व्यक्ति भी यदि गंगा को प्रदूषित करता है तो उसे कानून के अधीन दंडित किया जाना चाहिए.'

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गंगा नदी (फोटो: रॉयटर्स)

एनजीटी ने कहा, ‘गंगा की स्वच्छता को धन उगाही और व्यावसायिक व औद्योगिक धंधे के भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता है. कोई व्यक्ति भी यदि गंगा को प्रदूषित करता है तो उसे कानून के अधीन दंडित किया जाना चाहिए.’

गंगा नदी (फोटो: रॉयटर्स)
गंगा नदी (फोटो: रॉयटर्स)

नई दिल्ली: एनजीटी प्रमुख जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गंगा या उसकी सहायक नदियों में गंदा पानी या औद्योगिक अपशिष्ट डालने को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया.

पीठ ने आगाह किया कि कार्रवाई करने में विफल रहने पर नदी में अपशिष्ट या गंदा पानी छोड़ने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या अधिकारियों से मुआवजा वसूला जाएगा.

पीठ ने कहा, ‘यह मुआवजा नसीहत देने वाला और पुरानी स्थिति बहाल करने की कीमत वसूलने के लिए पर्याप्त होना चाहिए. ऐसा करना यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि गंगा नदी को प्रदूषित करना अब फायदेमंद सौदा नहीं होगा.’

एनजीटी ने आगे कहा, ‘उच्चतम न्यायालय एवं इस अधिकरण की ओर से पिछले 34 सालों में बार-बार दिए गए निर्देश केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए. अधिकरण की तरफ से गठित की गई समिति विफल रहने वाले अधिकारियों एवं राज्य सरकार के अधिकारियों समेत विफल रहने वाले व्यक्तियों की पहचान कर सकता है.’

अधिकरण ने कहा, ‘उत्तराखंड राज्य को सुनिश्चित करना होगा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के तटों पर अवैध रूप से शिविर लगा कर कोई न ठहरे (कैंपिंग). हम नीलकंठ मार्ग की तरफ पौड़ी गढ़वाल जिले के पियानी गांव में कथित अवैध कैंपिंग का विशेष उल्लेख कर रहे हैं. उत्तराखंड राज्य को ई-प्रवाह की नीति को स्पष्ट तौर पर समझाना होगा.’

वहीं, डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक पीठ ने कहा, ‘गंगा की स्वच्छता को धन उगाही और व्यावसायिक व औद्योगिक धंधे के भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता है. यहां तक कि कोई व्यक्ति भी यदि गंगा को प्रदूषित करता है तो उसे कानून के अधीन दंडित किया जाना चाहिए. यही मॉडल देश की समूची नदियों के लिए लागू होना चाहिए. यह बेहद दुखद है कि देश की नदियों के 351 हिस्से प्रदूषित हैं.’

एनजीटी ने कहा कि उनके जरिए गंगा सफाई को लेकर 10 दिसंबर, 2015 को दिए गए विस्तृत आदेशों का पालन गंभीरता से होना चाहिए.

साथ ही अधिकरण ने कहा कि गंगा में एक बूंद प्रदूषण भी चिंता का विषय है और नदी के संरक्षण के लिए सभी अधिकारियों का रवैया सख्त होना चाहिए. एनजीटी ने मामले पर ठोस कार्य योजना बनाने को भी कहा है.

पीठ ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए उसकी कार्य योजना को लेकर खिंचाई की और कहा कि यह शीघ्र समयसीमा और प्रदूषण को प्रतिबंधित करने के प्रयास वाली ठोस योजना नहीं दर्शाता.

इसके अलावा, एनजीटी ने उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों को आदेश दिया है कि वह अपने-अपने राज्यों में गंगा की गुणवत्ता से संबंधित रिपोर्ट और आंकड़े अपने वेबसाइट पर हर महीने प्रकाशित करें.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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