पुणे: जुलूस में हथियार लेकर चलने का आरोप, विहिप के 250 कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ केस दर्ज

महाराष्ट्र के पुणे के नज़दीक स्थित पिंपरी चिंचवाड़ इलाके का मामला. पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में अब तक किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया है.

महाराष्ट्र के पुणे के नज़दीक स्थित पिंपरी चिंचवाड़ इलाके का मामला. पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में अब तक किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया है.

Pimpri Chinchwad

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगे पिंपरी-चिंचवाड़ इलाके के निगड़ी में बीते रविवार को एक जुलूस के दौरान कथित तौर पर एयरगन और तलवारें प्रदर्शित करने को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के करीब 250 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने यह जानकारी दी है.

एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि जिन लोगों के खिलाफ शस्त्र कानून की संबंधित धाराओं और बॉम्बे पुलिस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है उनमें विहिप के स्थानीय अध्यक्ष शरद इनामदार, जिला अध्यक्ष धनजी शिंदे शामिल हैं.

निगड़ी थाना के अधिकारी ने सूचना दी है, ‘पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद रविवार की शाम को पिंपरी चिंचवाड़ के यमुनानगर इलाके में संगठन ने शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़े पैमाने पर महिलाएं शामिल हुईं. हमने चार लड़कियों के हाथों में एयर राइफल और पांच लड़कियों को तलवारें लहराते हुए देखा.’

उन्होंने बताया, ‘हमने स्वत: संज्ञान लेते हुए निगड़ी पुलिस थाना में मामला दर्ज किया. हमें यह पता लगाना है कि जुलूस के दौरान किस तरह की एयर राइफलें प्रदर्शित की गईं. जब उनका ट्रिगर दबाया जाता था तो तेज आवाज होती थी.’

अधिकारी ने बताया कि विहिप का जुलूस बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 के तहत 21 मई से 3 जून तक प्रभावी पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस आयुक्त क्षेत्र के लिए जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन था.

उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है.