हरियाणा में चिकित्सा बोर्ड ने 10 वर्षीय लड़की का गर्भपात कराने का फैसला लिया

लड़की की मां ने अदालत से मांगी थी अनुमति. बलात्कार के आरोप में पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है.

लड़की की मां ने अदालत से मांगी थी अनुमति. बलात्कार के आरोप में पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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रोहतक में डॉक्टरों के एक पैनल ने पांच माह की गर्भवती 10 वर्षीय लड़की के भ्रूण को गिराने का फैसला लिया है. सौतेले पिता ने लड़की का कथित तौर पर लगातार बलात्कार किया था जिससे वह गर्भवती हो गई.

जिला अदालत ने इस मामले पर फैसला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के चिकित्सा बोर्ड पर छोड़ दिया था.

रोहतक के पीजीआईएमएस के डॉ. प्रशांत कुमार ने कहा, बोर्ड ने गर्भपात कराने का फैसला किया है. यह फैसला 10 वर्षीय बच्ची के भले के लिए है.

कुमार ने कहा कि गर्भपात की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसमें कुछ घंटे या कुछ दिन लग सकते हैं. उन्होंने लड़की की हालत स्थिर बताई है.

लड़की की मां ने बीते सोमवार को अदालत में भ्रूण को गिराने की अनुमति मांगी थी. मां ने दलील दी थी कि उनका परिवार आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है और इसलिए वह बच्चे के भरण पोषण की स्थिति में नहीं हैं. उनके पहले ही चार बच्चे हैं.

इस शर्मनाक घटना की देशभर में आलोचना की जा रही है. यह मामला रविवार को तब सामने आया जब लड़की की मां उसे अस्पताल लेकर गईं जहां डॉक्टरों ने उसके गर्भवती होने की पुष्टि की.

आरोपी पिता को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (डराना-धमकाना) और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है.