शीर्ष अदालत शादी के झूठे वादे और बलात्कार के आरोप से जुड़े एक मामले की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि 'हो सकता है हम पुराने ख्यालों के हों, लेकिन शादी से पहले लड़का-लड़की एक-दूसरे के लिए अजनबी होते हैं. उनके रिश्ते में चाहे जो भी उतार-चढ़ाव आए, हमें समझ नहीं आता कि वे शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं.'