अवमानना

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

अवमानना के मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अदालतों की आलोचना बढ़ती जा रही है

पत्रकार अर्णब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में ज़मानत मिलने के संबंध में स्टैंडअप काॅमेडियन कुणाल कामरा की तरह ही कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के ख़िलाफ़ भी कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर अदालत की अवमानना संबंधी कार्यवाही करने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट से किया गया है.

अदालत की अवमानना मामले में स्टैंडअप काॅमेडियन कुणाल कामरा ने अपना बचाव किया

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पत्रकार अर्णब गोस्वामी को ज़मानत मिलने के संबंध में स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट और उनके जजों के ख़िलाफ़ कई ट्वीट किए थे. अपने बचाव में उन्होंने कहा है कि ये मान लेना कि सिर्फ़ उनके ट्वीट से दुनिया के सबसे शक्तिशाली अदालत का आधार हिल सकता है, उनकी क्षमता को बढ़ा-चढ़ा कर समझना है.

कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस भेजा

11 नवंबर को स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पत्रकार अर्णब गोस्वामी की ज़मानत के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों के ख़िलाफ़ कई ट्वीट किए थे. इसी बारे में कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा ने भी ट्वीट किए थे. अटॉर्नी जनरल ने दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मंज़ूरी दी है.

कुणाल कामरा के बाद कार्टूनिस्ट के ख़िलाफ़ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मंज़ूरी

अटॉर्नी जनरल ने सैनिटरी पैनल्स नाम के एक वेब कॉमिक्स पेज में प्रकाशित एक कार्टून को लेकर कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के ख़िलाफ़ कार्यवाही को मंज़ूरी दी है. इस कार्टून में अर्णब गोस्वामी की ज़मानत पर टिप्पणी की गई थी. इससे पहले कॉमेडियन कुणाल कामरा के ख़िलाफ़ इसी संबंध में कार्रवाई को मंज़ूरी दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट की अवमानना: कुणाल कामरा ने कहा- न माफ़ी मांगूंगा, न जुर्माना भरूंगा

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले पत्रकार अर्णब गोस्वामी को ज़मानत मिलने के संबंध में स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट और उनके जजों के ख़िलाफ़ कई ट्वीट किए थे, जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने मंज़ूरी दी थी.

एरिक्सन का बकाया चुकाने के लिए अनिल अंबानी को एसबीआई से नहीं मिलेंगे 259 करोड़ रुपये

अंबानी की याचिका पर एनसीएलएटी ने शुक्रवार को एसबीआई को 259 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया. उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस कम्युनिकेशंस समूह को एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये 19 मार्च तक चुकाने को कहा था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि यदि समूह ऐसा करने में विफल रहता है तो अनिल अंबानी को जेल जाना पड़ेगा.

New Delhi: Reliance Communication Ltd (RCom) Chairman Anil Ambani leaves after appearing at the Supreme Court in connection with a contempt petition filed by Ericsson India against him over non-payment of dues, in New Delhi, Tuesday, Feb. 12, 2019. (PTI Photo/ Shahbaz Khan)(PTI2_12_2019_000091B)

अनिल अंबानी की कंपनी को दिवालिया घोषित करने के लिए एसबीआई ने चार ऑडिट फर्मों से किया संपर्क

अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस ने लगभग 45,000 करोड़ रुपये के कर्ज को चुकाने के लिए अपनी संपत्तियों को बेचने में असफल रहने पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच में दिवालिया याचिका दायर करने का फैसला किया.

अनिल अंबानी रफाल में निवेश कर सकते हैं पर 550 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुका सकते: एरिक्सन

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और अन्य दो लोगों के ख़िलाफ़ 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण अवमानना कार्रवाई के लिए टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन इंडिया की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली. न्यायालय इस पर बाद में फैसला सुनाएगा.

अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के आदेश से छेड़छाड़ का आरोप, दो कर्मचारी बर्ख़ास्त

आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के सहायक रजिस्ट्रार मानव शर्मा और तपन कुमार चक्रवर्ती ने अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए न्यायिक आदेश को बदल दिया था ताकि ऐसा लगे कि एरिक्सन द्वारा अंबानी के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका में उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना था.

New Delhi: Supreme Court lawyer Prashant Bhushan addresses the media, at Supreme Court premises in New Delhi, Thursday, Sept 6, 2018. The Supreme Court on Thursday extended till September 12, the house arrest of five rights activists in connection with the violence in Koregaon-Bhima in the west central state of Maharashtra. (PTI Photo/Kamal Kishore) (PTI9_6_2018_000097B)

अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ दायर की अवमानना की अर्ज़ी

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक फरवरी को सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव की नियुक्ति को लेकर अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने शीर्ष अदालत को गुमराह किया.

Mumbai: Anil Ambani, Chairman, Reliance Group, addresses during the annual general meeting of Anil Dhirubhai Ambani Group (ADAG), in Mumbai, Tuesday, Sept 18, 2018. (PTI Photo/Mitesh Bhuvad)(PTI9_18_2018_000027B)

बकाया न मिलने पर टेलीकॉम कंपनी पहुंची कोर्ट, अनिल अंबानी के विदेश जाने पर रोक लगाने की मांग

स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन का कहना है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा जान-बूझकर 550 करोड़ रुपये का समय से भुगतान नहीं किया गया है. उसने सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी समेत कंपनी के दो अधिकारियों के देश से बाहर जाने पर रोक लगाने की अपील की है.

New Delhi: Delhi BJP President Manoj Tiwari addresses the media, outside the Supreme Court premises, in New Delhi, Tuesday, Sept 25, 2018. The Supreme Court took strong exception to Tiwari for allegedly violating its directions on the sealing of illegal structures in the national capital, and said that being an MP does not give him liberty to take the law in his hands. (PTI Photo/Kamal Kishore) (Story No. LGD28) (PTI9_25_2018_000060B)

सीलिंग मामला: मनोज तिवारी को कोर्ट की फटकार, कहा- सांसद होने का मतलब क़ानून हाथ में लेना नहीं

दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी द्वारा बीते दिनों उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक मकान की सील तोड़ी गई थी. इसकी शिकायत पर शीर्ष अदालत ने उनसे कहा कि अगर आपके मुताबिक हज़ार इमारतें अवैध हैं और सील होनी चाहिए तो हमें सूची दीजिए, हम आपको सीलिंग अफसर बना देंगे.

बाबा रामदेव समेत दो अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया अवमानना का नोटिस

ज़मीन आवंटन से जुड़े एक मामले में रामदेव के अलावा गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण वीर को भी नोटिस जारी किए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाई

डीयू के प्रोफेसर जीएन साईबाबा को जमानत न दिए जाने को लेकर अरुंधति राय ने एक लेख लिखा था, जिसे लेकर उनपर बाम्बे हाईकोर्ट में अवमानना का केस चल रहा था.