सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ में बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के दो आरोपियों की उस याचिका पर विचार करने को हामी भर दी है जिसमें उन्होंने मुक़दमे की सुनवाई जम्मू से बाहर स्थानांतरित नहीं करने और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया है.
कठुआ रेप पीड़िता के नाम का खुलासा करने पर अदालत में चल रही सुनवाई में एक मीडिया घराने ने बचाव में कहा कि उसने जनभावनाएं जगाने, सहानुभूति बटोरने तथा न्याय सुनिश्चित करने के लिए बच्ची का नाम और तस्वीर प्रकाशित की.
उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘मीडिया रिपोर्टिंग पीड़ित का नाम लिए बगैर भी की जा सकती है. भले ही पीड़ित नाबालिग या विक्षिप्त हो तो भी उसकी पहचान का खुलासा नहीं करना चाहिए.’
केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, पर इन्हें कभी रोका नहीं जा सकता है.
विशेष रिपोर्ट: दैनिक जागरण ने बीते 20 अप्रैल को ‘कठुआ में बच्ची से नहीं हुआ था दुष्कर्म’ शीर्षक से एक रिपोर्ट अपने सभी प्रिंट और आॅनलाइन संस्करणों में प्रमुखता से प्रकाशित की थी.
साक्षात्कार: कठुआ मामले में पीड़िता का केस लड़ रही वकील दीपिका सिंह राजावत से बातचीत.
आयोग का कहना है कि कठुआ गैंगरेप जैसे जघन्य मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान करने कि लिए पॉक्सो क़ानून में संशोधन होना चाहिए.
पिता ने कहा कि मेरी उस बच्ची की बर्बर तरीके से हत्या की गई, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच का फ़र्क़ नहीं समझती थी.
सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए बार काउन्सिल ऑफ इंडिया, राज्य बार काउन्सिल, जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और कठुआ जिला बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर 19 अप्रैल तक जवाब मंगा हैं.