दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू प्रशासन से कहा कि जब अनिवार्य अटेंडेंस का मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो फिर छात्रों से हलफ़नामा लेने की क्या ज़रूरत थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू प्रशासन से कहा कि जब अनिवार्य अटेंडेंस का मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो फिर छात्रों से हलफ़नामा लेने की क्या ज़रूरत थी.