बीते दिनों गाज़ीपुर, फर्रुखाबाद और हाथरस के ज़िला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों के अज़ान लगाने पर रोक लगाने का मौखिक आदेश दिया था. इस आदेश को रद्द करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुअज़्ज़िन मस्जिद से अज़ान दे सकते हैं लेकिन आवाज़ बढ़ाने वाले किसी उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
केंद्रीय मंत्री और ग़ाज़ीपुर से भाजपा सांसद मनोज सिन्हा ने कहा कि पूर्वांचल का कोई भी अपराधी ग़ाज़ीपुर में घुस नहीं सकता और भाजपा के कार्यकर्ताओं को तिरछी निगाह से नहीं देख सकता. अगर उसने ऐसा करने की हिमाक़त की तो उसकी आंखें नहीं रहेगी.