मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तथा कुख्यात आतंकवादी एवं जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने पंजाब प्रांत में आतंकवाद को वित्त पोषण करने के दो मामलों में साढ़े पांच साल-साढ़े पांच साल कैद की सजा सुनाई और 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया. दोनों मामलों की सजा साथ साथ चलेंगी.
बीते तीन जुलाई को प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के हाफ़िज़ सईद सहित संगठन के 13 लोगों पर आतंक रोधी अधिनियम के तहत आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के कई केस दर्ज किए गए थे.