दिल्ली हाई कोर्ट ने आप को आवंटित बंगला रद्द करने का एलजी का आदेश ख़ारिज किया

आप को 31 दिसंबर 2015 को राउज एवेन्यू में बंगला संख्या 206 आवंटित किया गया था. इस साल अप्रैल में उपराज्यपाल ने बंगले का आवंटन नियमों और क़ानून के विपरीत बताते हुए रद्द कर दिया था.