दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड की ओर से मस्जिदों से कहा गया है कि वे कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सरकार के विभिन्न दिशा-निर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाएं. दिशा-निर्देशों को हर अज़ान के बाद चलाएं.
अदालत ने कहा कि क़ानून के अनुसार सभी को अपने घर या धर्मस्थल पर इबादत करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर नहीं. इससे आम जनता के लिए समस्याएं पैदा होती हैं.