कई ओसीआई कार्डधारकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि नागरिकता क़ानून के तहत सरकार को मनमानी शक्तियां मिल गई हैं, जिसके कारण वे अपना प्रतिरोध नहीं जता पाते हैं, उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं इसके चलते उनका रजिस्ट्रेशन रद्द न कर दिया जाए.
ओवरसीज़ सिटीजंस ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड धारकों के लिए पहले इस तरह की शर्तें सिर्फ़ गाइडलाइन के रूप में दर्ज थीं, लेकिन अब सरकार ने इन्हें क़ानूनी मान्यता प्रदान कर दिया है. आलोचना के बाद सरकार ने दावा किया कि ये प्रतिबंध पहले जारी की गईं अधिसूचनाओं का रूप हैं, जो कि अधिक स्पष्टता के साथ जारी किए गए हैं.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि 2015 से 2019 के बीच 6.76 लाख से अधिक लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी और दूसरे देशों की नागरिकता ले ली. विदेश में 1.25 करोड़ भारतीय नागरिक रह रहे हैं.