केंद्र सरकार ने पांच अगस्त, 2019 को इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी, जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म कर इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू कश्मीर, और लद्दाख में बांट दिया गया था. मार्च, 2020 में 2जी इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान भी उच्च गति की मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध जारी था.
गृह सचिव अजय भल्ला ने लोकसभा नियमों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार सुरक्षा के आधार पर कोई भी दस्तावेज़ सार्वजनिक करने से इनकार कर सकती है. कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने टेलीकॉम सेवाएं/इंटरनेट पर पाबंदी को लेकर गृह मंत्रालय के अधिकारियों से देने को कहा था.
जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि स्थितियों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है. आदेश में कहा गया है कि इस बात की पक्की सूचना मिली है कि आतंकी गिरोह भोले-भाले युवकों की भावनाएं भड़काने और उन्हें बहला-फुसलाकर आतंकी संगठनों में शामिल करने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा संसदीय समितियों की बैठकों में अदालत में विचाराधीन मामलों को नहीं लेने का सुझाव दिया गया था. इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट का मसला अब अदालत में लंबित नहीं है.
जम्मू कश्मीर के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा जम्मू क्षेत्र के उधमपुर ज़िले और कश्मीर के गांदेरबल ज़िले में तत्काल प्रभाव से बहाल होंगी.
अपुष्ट सूचनाओं के मुताबिक अपहृत रिश्तेदारों की संख्या 11 हो गई है. हालांकि पुलिस का कहना है कि वह इन मामलों की पुष्टि करने की कोशिश कर रही है.
एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सेना के जवानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी मामले पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है.