अदालत ने कहा, अधिकारियों ने आरोपी पर मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी नहीं ली और आरोप-पत्र दायर कर गुलज़ार की भौतिक आज़ादी का उल्लंघन किया.
साबरमती एक्सप्रेस धमाका मामले में अदालत ने 16 साल से जेल में बंद एएमयू के पूर्व शोधार्थी गुलज़ार अहमद वानी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.