आईआईटी बॉम्बे में आंबेडकर मेमोरियल लेक्चर में जस्टिस जे. चेलमेश्वर ने कहा कि संविधान में सिर्फ़ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देने का प्रावधान है.
केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा जस्टिस जोसेफ की सिफारिश को वापस भेज दिया था. सरकार का तर्क था कि जस्टिस जोसेफ से सीनियर कई जज हैं, जिन्हें मौका मिलना चाहिए.