दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी ऐसे मामले को लेकर की, जहां तत्काल सुनवाई का आवेदन दायर किया गया था, जबकि ऐसी सुनवाई की ज़रूरत नहीं थी. अदालत ने कहा कि कई जज और कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं, ऐसे में वकीलों को आवेदन दायर करते समय और अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है.