योगी सरकार का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब भारत के अधिकांश राज्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश भी कोविड-19 संक्रमितों की बढ़ती संख्या और चिकित्सा आपूर्ति की कमी से पीड़ित है और राज्य की चिकित्सा सुविधा पर सवाल उठ रहे हैं.
ग्राउंड रिपोर्ट: केंद्र के तीन नए कृषि क़ानूनों में दावा किया गया है कि इससे किसानों को नया कृषि बाज़ार मिलेगा, वहां वे मनमुताबिक़ फसल बेच सकेंगे. हालांकि बुंदेलखंड के किसानों का कहना है कि क़ानून से क्या होगा, जब आवारा जानवरों के बर्बाद कर देने के कारण बेचने को फसल ही नहीं बचेगी.
जनवरी 2019 में प्रदेश सरकार ने आवारा गायों की देखभाल के लिए अस्थायी गोशालाएं स्थापित की थीं. अब बांदा ज़िले के कई पंचायत प्रमुखों ने मुख्यमंत्री को लिखा है कि अप्रैल 2020 के बाद से उन्हें गो कल्याण के लिए कोई फंड नहीं दिया गया है, जिसके कारण कई पशुओं की भूख से मौत हुई हैं.
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) ने बताया कि एक जनवरी 2020 से आठ जून 2020 तक गोवध निवारण कानून के तहत 867 मामलों में आरोपपत्र दाखिल कर दिए गए हैं, जबकि 44 मामलों में रासुका और 2197 मामलों में गैंगस्टर एक्ट और 1,823 मामलों मे गुंडा एक्ट लगाया गया है.
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के अनुसार गोहत्या के लिए अधिकतम 10 साल सश्रम कारावास के साथ पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके तहत गायों और गोवंशीय पशुओं को अवैध रूप से लाने-जाने के मामले में चालक, परिचालक और वाहन के मालिक पर भी आरोप लगाया जाएगा.
ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पिछले साल 30 दिसंबर को लगी आग अब बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है. आग में मृतकों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है और लगभग पचास लाख हेक्टेयर की फसल जलकर खाक हो चुकी है.
सर्वदलीय गोरक्षा मंच ने कहा, अगर सरकार उनके गोबर और गोमूत्र खरीदने की गारंटी दे तो एक भी गोवंशीय पशु सड़क पर नहीं दिखेगा.