दहेज हत्या के मामलों में सावधानी भरा रवैया अपनाएं निचली अदालतें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि दहेज हत्या के मामलों में निचली अदालतें अक्सर आरोपी के बयान को बहुत ही सरसरी तौर पर दर्ज करती हैं और कभी-कभी बिना किसी सक्रिय भूमिका के पुरुष के परिजनों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है. शीर्ष अदालत ने इस बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं.

त्रिपुरा: कथित तौर पर दहेज के लिए 17 वर्षीय किशोरी की ज़िंदा जलाकर हत्या

पुलिस ने बताया कि किशोरी के मंगेतर और उसकी मां कथित तौर उसकी हत्या कर दी. केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ़्तार कर लिया है.

दहेज़ उत्पीड़न क़ानून: सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोपों की पुष्टि के बगैर कोई गिरफ़्तारी नहीं

शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि शारीरिक हिंसा या मृत्यु से संबंधित अपराध होने की स्थिति में तुरंत गिरफ़्तारी होगी.