इस साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीड़ित रेडीमेड कपड़ा व्यापारी निसार अहमद ने हाईकोर्ट याचिका दायर कर आरोप लगाया है पुलिस उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं कर रही है और आरोपियों द्वारा उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है.
बीते 29 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगे के एक आरोपी को ज़मानत देते हुए पुलिस की इस दलील को ख़ारिज कर दी थी कि ज़मानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा. हाईकोर्ट ने कहा था कि अदालत का काम क़ानून के मुताबिक न्याय देना है, न कि समाज को संदेश देना.
छात्रों पर देशद्रोह, हत्या, हत्या के प्रयास, धार्मिक आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने और दंगे करने का भी मामला दर्ज किया गया है.
एक आरटीआई आवेदन के जवाब में दिल्ली पुलिस ने बताया है कि फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 23 लोगों की मौत हुई है. इससे पहले गृह मंत्रालय ने संसद में कहा था कि इस हिंसा में 52 जानें गई हैं.
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे को लेकर पुलिस पर उठ रहे सवालों को लेकर द वायर ने सूचना का अधिकार के तहत कई आवेदन दायर कर इस दौरान पुलिस द्वारा लिए गए फैसले और उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी थी.
वीडियो: बीते फरवरी में नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की वजह से शिव विहार के कई परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा था. ये राहत कैंप में रह रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ये कैंप खाली करा दिए गए हैं. अब इन परिवारों को वापस शिव विहार लौटना पड़ा है.