कोविड-19 मरीज़ों के इलाज में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को वेतन, उचित आवास, और क्वारंटीन सुविधा मुहैया कराने की मांग की याचिका की सुनवाई में केंद्र ने कहा कि कुछ राज्य वेतन संबंधी निर्देश लागू नहीं कर रहे हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि आप इतने बेबस भी नहीं हैं कि अपने आदेशों को लागू न करा पाएं.
कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज में लगे डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के लिए उचित व्यवस्था और वेतन नहीं मुहैया कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है.
बीते दिनों केंद्र सरकार ने कोविड-19 संबंधी ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों के क्वारंटीन नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि उन्हें तब तक क्वारंटीन में भेजने की ज़रूरत नहीं है, जब तक उन्हें या तो बहुत अधिक ख़तरा न हो या वायरस संक्रमण के लक्षण नज़र आ रहे हों. दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा इसका विरोध किया गया है.