आयकर छूट के दायरे में आएगा राम मंदिर ट्रस्ट में दिया गया दान

एक नोटिफिकेशन में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' को आयकर अधिनियम के तहत 'ऐतिहासिक महत्व और सार्वजनिक पूजा का महत्वपूर्ण स्थान' के रूप में अधिसूचित किया और ट्रस्ट में दान करने वालों को 50 फीसदी की सीमा तक कटौती प्रदान की है.