पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे एजी पेरारिवलन ने अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास माफ़ी के लिए याचिका दायर की थी. 21 मई, 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक चुनावी सभा के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी.
इस महीने की शुरुआत में मद्रास हाईकोर्ट ने नलिनी को उसकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 30 दिन के परोल की मंजूरी दी थी. हालांकि, इस दौरान उसके साक्षात्कार देने, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात करने पर रोक रहेगी.
नलिनी ने अपनी बेटी की शादी के लिए छह महीने का अवकाश मांगा था. वह वेल्लूर की विशेष महिला जेल में 27 साल से अधिक समय से बंद है. हाईकोर्ट ने नलिनी को कोई साक्षात्कार नहीं देने और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात नहीं करने का आदेश दिया है.
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में मुरुगन, संथम, एजी पेरारिवलन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, पी. रविचंद्रन और नलिनी पिछले 25 साल से जेल में बंद हैं.
तमिलनाडु सरकार के राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के फ़ैसले पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर केंद्र ने कहा कि ऐसा करना एक ख़तरनाक परंपरा की शुरुआत करना होगा.