जाति प्रमाण-पत्र रद्द करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा ने अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए ‘मोची’ जाति से संबंधित होने का दावा किया, जबकि उन्हें मालूम है कि वह उस जाति से संबंधित नहीं हैं. अब राणा के सांसद पद भी ख़तरा पैदा हो गया है, हालांकि अदालत ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है.