हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पंजाब भूमि संरक्षण कानून, 1900 में संशोधन कर दिया था. आरोप है कि इससे हज़ारों एकड़ वन भूमि क्षेत्र रियल इस्टेट की गतिविधियों के लिए खोल दी गई है. स्थानीय नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकार प्राप्त समिति ने कहा था कि अरावली क्षेत्र में 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां ग़ायब हो गई हैं, जिस पर अदालत ने 48 घंटों के भीतर अवैध खनन बंद करने का आदेश दिया है.