दिल्ली हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में पत्रकार और बिजनेस स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ दर्ज मामला रद्द किया

बिजनेस स्टैंडर्ड में पत्रकार मिताली सरन द्वारा मार्च 2016 में लिखे गए एक लेख के आधार पर आपराधिक अवमानना की शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायतकर्ता वकील लोहिताक्ष शुक्ला का कहना था कि लेख में संघ और इसके सदस्यों के ख़िलाफ़ अपमानजनक बातें लिखी गई थीं और यह तथ्यों पर आधारित नहीं थी.