सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन साल से अधिक समय तक रखे गए अवैध विदेशियों को सशर्त रिहा किया जा सकता है, बशर्ते ये अपनी बायोमीट्रिक जानकारी मुहैया कराएं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन साल से अधिक समय तक रखे गए अवैध विदेशियों को सशर्त रिहा किया जा सकता है, बशर्ते ये अपनी बायोमीट्रिक जानकारी मुहैया कराएं.