दागी उम्मीदवारों की जानकारी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर डालें राजनीतिक दल: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन के दो हफ्ते के अंदर, जो भी पहले हो, ये जानकारी प्रकाशित कर दी जानी चाहिए.