गृहयुद्ध के दौरान आठ लोगों की हत्या के दोषी श्रीलंकाई सैनिक की सज़ा माफ़ी की निंदा

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने गृहयुद्ध के दौरान तमिल बहुल उत्तरी प्रांत में एक बच्चे सहित आठ लोगों की हत्या के दोषी श्रीलंकाई सैनिक सुनील रत्नायके की सज़ा माफ़ कर दी है. संयुक्त राष्ट्र की उच्चायुक्त मिशेल बैशलेट ने कहा कि यह पीड़ितों का अपमान करने जैसा है.

श्रीलंका में गृहयुद्ध के दौरान आठ लोगों की हत्या के दोषी सैनिक की मौत की सज़ा माफ़

वर्ष 2000 में तमिल बहुल उत्तरी प्रांत में तैनाती के दौरान श्रीलंकाई सैनिक सुनील रत्नायके एक बच्चे समेत आठ नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया गया था. 2015 में उच्च न्यायालय ने उन्हें हत्या का दोषी ठहराया था. राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने सैनिक की सज़ा माफ़ कर दी है.

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लिट्टे पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध पांच सालों के लिए बढ़ाया

गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत लिट्टे पर यह प्रतिबंध बढ़ाया गया है.

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एमडीएमके प्रमुख वाइको ने राजद्रोह के आठ साल पुराने मामले में सोमवार को चेन्नई की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया और जमानत मांगने से इंकार कर दिया जिसके बाद उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.