सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में निर्णय लेने के लिए एक स्वतंत्र तंत्र की स्थापना का सुझाव दिया है.
सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में निर्णय लेने के लिए एक स्वतंत्र तंत्र की स्थापना का सुझाव दिया है.