सुप्रीम कोर्ट ने 100 फीसदी वीवीपीएटी सत्यापन की मांग वाली याचिका ख़ारिज की

एक संगठन ने अपनी याचिका में कहा था कि ईवीएम विश्वसनीय नहीं है, इसकी टैंपरिंग की जा सकती है. संगठन मांग की थी कि ईवीएम की जगह ऑप्टिकल बैलेट स्कैन मशीन के ज़रिये मतदान कराया जाना चाहिए.

सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग, पारदर्शिता के लिए वीवीपीएटी की सभी पर्चियों की गिनती की जाए

सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय, जयति घोष, जस्टिस एपी शाह, संजय पारिख और सैयदा हमीद ने इस मामले को लेकर एक बयान जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसदी वीवीपीएटी के सत्यापन की मांग वाली पुनर्विचार याचिका ख़ारिज की

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिका खारिज करते हुए कहा, 'हम अपने आदेश की समीक्षा करने के लिए इच्छुक नहीं हैं.'