सीबीआई ने कहा कि अगर ये जानकारी सार्वजनिक की जाती है तो इस संबंध में चल रही जांच पर प्रभाव पड़ सकता है.
माल्या के खिलाफ करीब 9,000 करोड़ रुपये के कर्जों की धोखाधड़ी और हेराफेरी का आरोप है. सीबीआई ने ब्रिटेन की कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.
23 नवंबर 2015 को सीबीआई को ये जानकारी दी गई थी कि विजय माल्या 24 नवंबर को दिल्ली आ रहे हैं और 24 नवंबर को ही सीबीआई ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर कहा कि माल्या को हिरासत में न लिया जाए.
विजय माल्या दो मार्च 2016 को देश से भाग गया था जबकि बैंकों के समूह ने इसके चार दिन बाद उच्चतम न्यायालय से अपील की थी कि माल्या को देश से भागने से रोका जाए.
विजय माल्या के ख़िलाफ़ लुकआउट सर्कुलर को ‘हिरासत’ से बदलकर आवागमन के बारे में केवल 'सूचना' देने पर सीबीआई सूत्र ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस समय पर्याप्त सबूत नहीं थे.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी सवाल किया कि जेटली ने माल्या को ख़ुद के स्तर पर भागने देने का फैसला किया या फिर मोदी जी कहने पर ऐसा किया?
इस मामले में कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को तत्काल स्वतंत्र जांच का आदेश देना चाहिए और जब तक जांच चलती है तब तक अरुण जेटली को वित्त मंत्री के पद से हट जाना चाहिए.