दिल्ली हाईकोर्ट ने नवंबर महीने में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है. इस बीच दिल्ली सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया और शादियों में मेहमानों की संख्या 200 से घटाकर 50 कर दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य को हल्के में ले रही है. सरकार ने सबसे अधिक जांच करने सहित कई दावे किए हैं, लेकिन कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है.
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने दिल्ली सरकार के 16 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सरकार द्वारा पूर्ण वित्तपोषित 12 महाविद्यालयों को 1500 से अधिक शिक्षकों एवं शिक्षण कर्मचारियों का वेतन छात्र निधि से भुगतान करने कहा गया था.
लाइफबॉय साबुन बनाने वाली हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि जब कोरोना वायरस से बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साबुन और पानी का इस्तेमाल करने का दिशानिर्देश जारी किया है, तब डेटॉल हैंडवाश के विज्ञापन में साबुन की टिकिया को बेकार, निष्प्रभावी और कीटाणुओं से होने वाली बीमारी से नहीं बचा सकने वाला बताया जा रहा है.
मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि इस अवधि के दौरान शिक्षकों को ड्यटी पर ही माना जाएगा. इसके साथ ही यह व्यवस्था अस्थाई और अनुबंधित शिक्षकों पर भी लागू रहेगी.