हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु के प्राचीन श्रीरंगम रंगनाथस्वामी मंदिर में उत्सव और अनुष्ठानों के नियमित आयोजन संबंधी याचिका पर की. अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि मंदिर में कोविड-19 प्रोटोकॉल से समझौता किए बगैर धार्मिक रस्मों के आयोजन की संभावना तलाश की जाए.