हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 20 जुलाई को प्रोजेक्ट से जुड़ी ज़मीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन पतंजलि ट्रस्ट की ओर से चारदीवारी और दरवाज़ा बनाने का काम तेज़ गति से चल रहा है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने विवादित ज़मीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण, रजिस्ट्री व लीज़ डीड करने पर पाबंदी लगाते हुए देवस्थान विभाग को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है. द वायर ने किया था गड़बड़ियों का खुलासा.
विशेष रिपोर्ट: जिस ज़मीन को मंदिर ट्रस्ट अपनी बता रहा है उस पर पीढ़ियों से किसान खेती कर रहे हैं. जागीर एक्ट लागू होने के बाद उनका इस पर क़ानूनी हक़ हो गया, लेकिन ट्रस्ट इसे बाबा रामदेव को सौंपना चाहता है.
द वायर हिंदी ने 20 जून को प्रकाशित रिपोर्ट में खुलासा किया था कि राजस्थान के करौली में रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट ने यह ज़मीन अवैध तरीके से लीज़ पर ली है और राज्य सरकार नियमों को ताक पर रखकर इसका नियमन करना चाहती है.
बेस्ट ऑफ 2018: बाबा रामदेव को न सिर्फ़ मंदिर की इस ज़मीन को अवैध तरीके से लीज़ पर दिया गया, बल्कि राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार नियमों का उल्लंघन कर इसका नियमन करने की तैयारी में है.