कोर्ट ने इसके लिए 400 वर्ग मीटर भूमि देने के केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. इससे पहले केंद्र ने मंदिर पुनर्निर्माण के लिए 200 वर्ग मीटर भूमि देने के लिए कहा था.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर दोबारा बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 200 वर्ग मीटर जमीन देने का प्रस्ताव रखा है. हालांकि, आंदोलनकारियों ने सरकार की पेशकश को धोखा करार देते हुए मानने से इनकार कर दिया है.
कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तुग़लक़ाबाद स्थित रविदास मंदिर को ध्वस्त कर दिया था. कोर्ट ने पक्षकारों से कहा, आप ऐसा समाधान निकालें जो सबके लिए ठीक हो. हम सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं लेकिन क़ानून का पालन तो करना ही होगा.
भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद के वकील ने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह बताना था कि दिल्ली के एक पुलिस थाने के भीतर अदालत लगाकर 96 कार्यकर्ताओं को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीडीए ने 10 अगस्त को तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर गिरा दिया था, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर गिराने के विरोध में दलित संगठनों ने बुधवार को रामलीला मैदान में रैली की थी, जो बाद में हिंसक हो गई थी. इसके बाद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद सहित करीब 100 लोगों को हिरासत में ले लिया गया.