केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर वाले इलाकों के लिए प्रभावी दिशानिर्देशों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है. साथ ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने पर फ़ैसला करने की अनुमति दी गई है.
कोरोना वायरस महामारी के दौरान त्योहारी मौसम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भीड़भाड़ वाले आयोजनों के लिए दिशानिर्देश जारी किए. इसके अनुसार, रैलियों और विसर्जन जुलूसों में लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और सामाजिक दूरी तथा मास्क पहनना सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
अनलॉक-5 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कैंटोनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद विशेष छूट के साथ 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति देने का अधिकार होगा. नए दिशानिर्देश बिहार में 27 अक्टूबर से तीन चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आए हैं.
कोरोना महामारी के रोकथाम के मद्देनज़र देश में सिनेमाघर बंद हैं. मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से इन्हें खोलने की अपील करते हुए कहा है कि इस क्षेत्र को पिछले छह महीने में 9,000 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मल्टीप्लेक्स में खाद्य पदार्थों के मूल्य नियंत्रण के संबंध में सरकार से हस्तक्षेप करने को कहा था. सरकार ने तर्क दिया कि इससे अव्यवस्था या सुरक्षा संबंधी मसले पैदा हो सकते हैं. दिल्ली हाईकोर्ट में भी ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई हो रही है.
मल्टीप्लेक्स में खाद्य पदार्थ ले जाने पर प्रतिबंध के ख़िलाफ़ लगाई जनहित याचिका में दावा किया गया है कि ऐसा कोई क़ानूनी या संवैधानिक प्रावधान नहीं है जो थिएटर के अंदर अपनी भोजन सामग्री या पानी ले जाने से रोकता है.