दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा तथा अन्य की उन याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में ख़ुद को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की अपील का विरोध किया था. इन्होंने दलील दी थी कि भ्रष्टाचार रोधी क़ानून में संशोधन के साथ ही मामला निष्फल हो चुका है.
विशेष सीबीआई जज ने कहा, दूरसंचार विभाग के अधिकारियों की अकर्मण्यता ने लोगों को एक बड़े घोटाले की अटकलों के लिए विवश किया.
विशेष न्यायाधीश ने कहा, 'मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि सीबीआई किसी भी आरोपी के ख़िलाफ़ कोई आरोप साबित करने में नाकाम रहा है, जो आरोपपत्र में लगाए गए थे.'
विशेष अदालत ने सीबीआई और विशेष लोक अभियोजक की आलोचना करते हुए कहा, मुक़दमा अंत तक दिशाहीन हो गया.
सीबीआई जज ने कहा, 'कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन पक्ष किसी भी आरोपी के ख़िलाफ़ कोई आरोप साबित करने में बुरी तरह असफल रहा है.'