उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने एकमत से कहा, निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्वाभाविक अंग है.
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा, निजता को यदि मूलभूत अधिकार मान भी लिया जाए तो इसके कई आयाम हैं. हर आयाम को मूलभूत अधिकार नहीं माना जा सकता.
अदालत ने कहा कि किसी के यौन रुझान और शयन कक्ष के ब्यौरे निजता के अधिकार के दायरे में आते हैं.