1887 में ब्रिटिश राज द्वारा बनाए गए इंटेलीजेंस ब्यूरो को भारतीय क़ानून के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं है. इसे आधिकारिक रूप से 'एक नागरिक संगठन बताया जाता है, जिसके पास पुलिस जैसी शक्तियां नहीं हैं.'
मीडिया बोल की 79वीं कड़ी में उर्मिलेश मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम की गिरफ़्तारी, सरकार द्वारा लोगों के कम्प्यूटरों की निगरानी और अंबानी घराने में हुई शादी पर वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया, वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ पिशारोती और वरिष्ठ पत्रकार शीतल प्रशाद सिंह से चर्चा कर रहे हैं.