राजस्थान की एक विशेष अदालत ने उदयपुर के होटल की बिक्री मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और तत्कालीन विनिवेश सचिव प्रदीप बैजल के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने अपने अगले आदेश तक अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए मामले के रिकॉर्ड मांगे हैं.
आरोप है कि दो दशक पहले उदयपुर में लक्ष्मी विलास पैलेस होटल को 7.52 करोड़ रुपये में एक निजी कंपनी को बेचा गया था. सीबीआई जांच में पता चला कि इसकी कीमत 252 करोड़ रुपये थी, यानी बिक्री से 244 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. सीबीआई अदालत ने होटल की बिक्री से जुड़े तीन अन्य लोगों के ख़िलाफ़ भी केस दर्ज करने का आदेश दिया है.